चेन्नई, 9 मई (आईएएनएस)। पूर्व डीएमके मंत्री के.आर. पेरियाकरुप्पन द्वारा दायर उस याचिका पर रविवार को मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें टीवीके उम्मीदवार श्रीनिवास सेतुपति को विधायक पद की शपथ लेने से रोकने की मांग की गई है।
हाल ही में संपन्न तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके की ओर से पूर्व मंत्री के.आर. पेरियाकरुप्पन ने शिवगंगा जिले की तिरुप्पत्तूर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उनके प्रतिद्वंद्वी टीवीके उम्मीदवार श्रीनिवास सेतुपति ने 83,365 वोट हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि पेरियाकरुप्पन को 83,364 वोट मिले। इस तरह सेतुपति सिर्फ एक वोट के अंतर से विजयी घोषित हुए।
इसके बाद पेरियाकरुप्पन ने अदालत में याचिका दायर कर मतों की पुनर्गणना कराने और श्रीनिवास सेतुपति को विधायक पद ग्रहण करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने की मांग की।
याचिका में अंतरिम राहत के तौर पर यह भी मांग की गई है कि शिवगंगा जिले की तिरुप्पत्तूर विधानसभा सीट से कथित रूप से तिरुपत्तूर जिले की तिरुप्पत्तूर सीट पर भेजे गए डाक मतपत्रों को वापस मंगाकर सुरक्षित रखा जाए।
साथ ही उन डाक मतपत्रों को शिवगंगा जिले की तिरुप्पत्तूर सीट की मतगणना में शामिल करने और पुनर्गणना सत्यापन प्रक्रिया से जुड़े वीडियो रिकॉर्ड अदालत में पेश करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है।
यह याचिका अवकाशकालीन पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है। न्यायमूर्ति एल. विक्टोरिया गौरी और न्यायमूर्ति एन सेंथिलकुमार की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई रविवार सुबह करीब 10:30 बजे करेगी।
इधर, तमिलनाडु में रविवार को नई सरकार का गठन होगा। टीवीके प्रमुख विजय रविवार 10 बजे चेन्नई में सीएम पद की शपथ लेंगे।

