Wednesday, May 27, 2026
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Home राष्ट्रीय बड़हरवा-साहिबगंज-पीरपैंती रेलखंड पर सघन टिकट चेकिंग अभियान, 330 यात्री पकड़े गए

बड़हरवा-साहिबगंज-पीरपैंती रेलखंड पर सघन टिकट चेकिंग अभियान, 330 यात्री पकड़े गए

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मालदा, 21 मार्च (आईएएनएस)। पूर्व रेलवे के मालदा मंडल द्वारा रेलवे नियमों के अनुपालन, यात्री सुरक्षा और राजस्व संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए बड़हरवा-साहिबगंज-पीरपैंती रेलखंड पर विशेष सघन टिकट जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान में बड़ी संख्या में बिना टिकट और अनियमित यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

रेलवे प्रशासन के अनुसार, यह अभियान मंडल रेल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में 21 मार्च को संचालित किया गया। अभियान के दौरान 13409 मालदा टाउन-किऊल इंटरसिटी एक्सप्रेस, 53416 जमालपुर-साहिबगंज पैसेंजर, 13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस, 53415 साहिबगंज-जमालपुर पैसेंजर, 13236 दानापुर-साहिबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस और 13235 साहिबगंज-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस समेत इस रेलखंड पर चलने वाली कई ट्रेनों में व्यापक टिकट जांच की गई।

यह विशेष अभियान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कार्तिक सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें टिकट जांच कर्मियों, वाणिज्य निरीक्षकों और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों ने समन्वित रूप से हिस्सा लिया। अभियान का उद्देश्य टिकट नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना और बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाना था।

जांच के दौरान कुल 330 अनियमित यात्रा के मामले पकड़े गए, जिनसे 1,06,580 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के अभियान से न केवल राजस्व की सुरक्षा होती है, बल्कि यात्रियों में नियमों के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है। अभियान के दौरान यात्रियों को डिजिटल माध्यम से टिकट लेने के लिए भी प्रेरित किया गया। उन्हें ‘रेल वन ऐप’ डाउनलोड कर आरक्षित और अनारक्षित टिकटिंग की सुविधा का उपयोग करने की सलाह दी गई, जिससे पेपरलेस और पारदर्शी यात्रा को बढ़ावा मिल सके।

इसके अलावा, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कार्तिक सिंह ने करणपुरातो से पीरपैंती स्टेशनों के बीच यात्री सुविधाओं का निरीक्षण भी किया, ताकि उपलब्ध व्यवस्थाओं का आकलन कर उन्हें और बेहतर बनाया जा सके। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान वैध टिकट के साथ ही सफर करें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा या दंड से बचा जा सके।