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केन्या ने ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस किया अनिवार्य, भारतीय उच्चायोग ने जारी की एडवाइजरी

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नैरोबी, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। केन्या ने 12 महीने से कम समय तक अपने देश में रहने वाले सभी विदेशी यात्रियों के लिए ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस अनिवार्य कर दिया है। नैरोबी स्थित भारतीय हाई कमीशन ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की। हाई कमीशन ने अपने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे देश में प्रवेश करते हुए इसका खास ख्याल रखें। इसके साथ ही उच्चायोग ने अप्लाई करने का तरीका भी बताया है।

एडवाइजरी के जरिए सूचित किया गया कि केन्या सरकार ने 5 अक्टूबर 2026 या उसके बाद केन्या में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए (12 महीने से कम समय तक रहने के लिए) अनिवार्य इनबाउंड ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस लागू किया है। इसमें कुछ छूट भी शामिल हो सकती हैं।

उच्चायोग के अनुसार, इच्छुक भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे केन्या सरकार के बताए नियमों और शर्तों के अनुसार, अपने आगमन से पहले निर्धारित ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उनका इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन (ईटीए) कब जारी किया गया था या उनकी यात्रा की व्यवस्था कब की गई थी।

इसके साथ ही ईटीए आवेदकों के लिए एक लिंक शेयर किया है। इसमें ये भी बताया गया है कि जिनके पास पहले से ही वैध ईटीए है उन्हें अलग लिंक पर जाना होगा। सलाह के साथ हिदायतें भी दी गई हैं। बताया है कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय यात्रा या मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी निर्धारित अनिवार्य इंश्योरेंस का विकल्प नहीं है।

हाल ही में केन्या में एक शख्स की इबोला से मौत हो गई थी। जांच में पाया गया कि वो डीआरसी और युगांडा की यात्रा कर लौटा था। इसके बाद से ही सरकार सतर्क हो गई थी। इसी बीच नए पर्यटक स्वास्थ्य बीमा नियम का ऐलान किया गया है, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को केन्या इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (ईटीए) के लिए आवेदन करते समय ऑनलाइन बीमा खरीदना अनिवार्य कर दिया गया। इस बीमा की लागत 44 अमेरिकी डॉलर है, जिसमें लागू भुगतान गेटवे शुल्क शामिल नहीं है, जिससे कुल लागत लगभग 52 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति हो जाती है।