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मिथुन रेड्डी पर कथित हमले की जांच हो: राष्ट्रपति को वाईएसआरसीपी सांसद गुरुमूर्ति का पत्र

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अमरावती, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। वाईएसआरसीपी सांसद गुरुमूर्ति ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अन्नामय्या जिले के पुंगनूर में मौजूदा सांसद और वाईएसआरसीपी लोकसभा नेता पीवी मिथुन रेड्डी और उनके सुरक्षाकर्मियों पर शुक्रवार को हुए कथित हमले पर संवैधानिक ध्यान देने और सक्षम अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

अपने पत्र में गुरुमूर्ति ने आंध्र प्रदेश में एक निर्वाचित प्रतिनिधि की सुरक्षा और स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

पत्र के अनुसार, यह घटना 16 अक्टूबर को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान हुई। मिथुन रेड्डी जब नामांकन दाखिल करने जा रहे थे, तब कथित तौर पर उनकी गाड़ी और अन्य वाहनों पर पत्थर फेंके गए। मिथुन रेड्डी और उनके निजी सुरक्षा दल के सदस्य घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने हवा में गोलियां भी चलाईं।

गुरुमूर्ति ने आरोपों की शीघ्र और निष्पक्ष जांच की मांग की, जिसमें शामिल लोगों की पहचान और भूमिका, चोटों की प्रकृति और घटना पर पुलिस की प्रतिक्रिया शामिल है।

उन्होंने कहा कि यदि यह घटना सिद्ध हो जाती है, तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, अनुच्छेद 14 के तहत समानता और गैर-मनमानी व्यवहार, और उम्मीदवारों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में बिना किसी डर के भाग लेने की क्षमता के संबंध में गंभीर चिंताएं उत्पन्न होंगी।

सांसद ने इस बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष जांच से पहले किसी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि आरोपों को न तो खारिज किया जाना चाहिए और न ही चुनिंदा तरीके से जांच की जानी चाहिए।

गुरुमूर्ति ने सक्षम जांच एजेंसी से साक्ष्य और चिकित्सा निष्कर्षों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के प्रासंगिक प्रावधानों की प्रयोज्यता की जांच करने का भी आग्रह किया। इनमें स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना, जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य, गैरकानूनी सभा और दंगा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली शरारत और आपराधिक धमकी से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सटीक कानूनी प्रावधानों का निर्धारण जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान स्थापित तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए।