Saturday, May 23, 2026
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राजस्थान सरकार ने वन्यजीव-मानव संघर्ष के मृतकों के परिजनों का मुआवजा बढ़ाया

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जयपुर, 3 फरवरी (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार मानव-वन्यजीव संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा को यह जानकारी दी।

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि करौली बाघ अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाले गांवों के निवासियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध विस्थापित नहीं किया जाएगा।

प्रश्नकाल के दौरान जवाब देते हुए शर्मा ने कहा कि 2022 के एक सरकारी आदेश के तहत, वन्यजीवों के हमले में मृत्यु होने पर मुआवजे की राशि वर्तमान में 5 लाख रुपए है। ऐसी घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सहायता राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की मंजूरी दे दी है।

नियमों में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं, जिसके बाद बढ़ी हुई मुआवजा राशि लागू हो जाएगी।

विधायक जसवंत सिंह गुर्जर द्वारा उठाए गए पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि ग्रामीण आरक्षित क्षेत्र के भीतर बंजर भूमि पर खेती कर रहे हैं, तो मौजूदा विभागीय नियमों के तहत मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है।

शर्मा ने आगे बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में धौलपुर-करौली क्षेत्र में बाघों के लिए महत्वपूर्ण आवास क्षेत्र (सीटीएच) की पहचान के लिए एक समिति का गठन किया गया था।

समिति की रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई, और उसके बाद ही सीटीएच को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया।

वन्यजीव घटनाओं पर जानकारी देते हुए मंत्री ने सदन को सूचित किया कि हाल ही में अलवर के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में एक बाघिन की दूसरी बाघिन से लड़ाई में घायल होने के बाद मृत्यु हो गई। प्रोटोकॉल के अनुसार पोस्टमार्टम किया गया और पशु का विधिवत अंतिम संस्कार किया गया।

इससे पहले, मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में शर्मा ने कहा कि धौलपुर-करौली में बाघों के लिए महत्वपूर्ण आवास क्षेत्र से गांवों के स्वैच्छिक पुनर्वास की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है।

उन्होंने दोहराया कि अगर भविष्य में करौली टाइगर रिजर्व (जिसमें बारी विधानसभा क्षेत्र के इलाके शामिल हैं) के भीतर स्वैच्छिक विस्थापन होता है, तो राज्य सरकार के दिशानिर्देशों और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) द्वारा 2 नवंबर, 2002, 21 फरवरी, 2008 और 24 जुलाई, 2025 को जारी किए गए मानदंडों के अनुसार ही मुआवजा प्रदान किया जाएगा।