Monday, August 24, 2026
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रांची में बिना ट्रेड लाइसेंस के चल रहे 20 कोचिंग संस्थानों पर नगर निगम का शिकंजा, तीन दिन में सीलिंग की दी चेतावनी

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रांची, 24 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड की राजधानी रांची में नियमों को दरकिनार कर चलाए जा रहे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त अभियान शुरू किया है। निगम की इंफोर्समेंट टीम ने बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के चल रहे 20 बड़े कोचिंग संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन सभी संस्थानों को चेतावनी दी गई है कि वे 72 घंटे (तीन दिन) के भीतर कागजी प्रक्रिया दुरुस्त कर लाइसेंस प्राप्त करें, अन्यथा उनके परिसरों को अनिश्चितकाल के लिए सील कर दिया जाएगा।

नगर निगम की ओर से कराए गए सर्वे के अनुसार, राजधानी में करीब 1,364 व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान सक्रिय हैं, जिनमें कोचिंग संस्थानों की संख्या 831 है। चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या के बावजूद केवल 68 कोचिंग सेंटरों ने ही नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस ले रखा है। राजस्व की इस भारी चपत और गैर-कानूनी संचालन को गंभीरता से लेते हुए निगम प्रशासन ने अब पूरे शहर में बड़े पैमाने पर जांच अभियान छेड़ने का निर्णय लिया है।

निगम ने पहले चरण में जिन कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किया है, उनमें अमान्स मोशन एकेडमी, न्यूटन ट्यूटोरियल्स, सीएलएटी प्रेप, पाठशाला, करियर फाउंडेशन, एमएस लर्निंग रिसोर्सेज, डिजाइन क्वेस्ट, एमबीए अचीवर्स, ग्रैविटी एजुकेशन, नेशनल सीएलएटी एकेडमी, मास्टर माइंड्स, पेजेस लाइब्रेरी, द ब्लैक बोर्ड, एके एकेडमी और हिनू स्थित डी-क्यूब क्लासेज समेत कई अन्य नाम शामिल हैं।

निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व अनुमति या वैधानिक अनुज्ञप्ति के व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन ‘झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011’ की धारा 455 तथा ‘झारखंड नगरपालिका अनुज्ञप्ति नियमावली, 2017’ की कंडिका 19 एवं 20 का सीधा उल्लंघन है। जारी नोटिस के जरिए संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे समय सीमा के भीतर कानूनी औपचारिकताएं पूरी करें और अपने परिसरों से अवैध होर्डिंग्स व प्रचार सामग्री हटाएं।

नगर निगम के अनुसार, शहर के कोने-कोने में चल रहे अन्य शैक्षणिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की भी सघन जांच होगी। निर्धारित समयावधि बीतने के बाद बिना लाइसेंस पाए जाने वाले संस्थानों पर बिना किसी रियायत के सीलिंग की जाएगी।