रांची, 9 सितंबर (आईएएनएस)। पढ़ाई के लिए सुबह जल्द नहीं उठने पर पुत्र की गोली मारकर हत्या करने वाले पिता राकेश रावत को रांची की जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार सिंह की कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद सोमवार को फैसला सुनाया। दोषसिद्ध आरोपी पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह घटना रांची के कांके रोड में 8 अक्टूबर, 2018 को हुई थी। राकेश रावत सीआरपीएफ से रिटायर्ड हैं। उनका 29 वर्षीय पुत्र राहुल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। वह पुत्र को पढ़ाई करने के लिए हर रोज सुबह उठने को कहते थे। इसी बात पर पिता-पुत्र के बीच विवाद हुआ तो पिता ने अपनी लाइसेंसी राइफल से पुत्र को गोली मार दी। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
पड़ोसियों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी थी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त राइफल और मैगजीन को जब्त कर लिया था। आरोपी की पत्नी के बयान पर हत्या की एफआईआर दर्ज की गई थी।