रांची, 19 दिसंबर (आईएएनएस)। झारखंड में उषा मार्टिन लिमिटेड नामक कंपनी को अवैध तरीके से आयरन-ओर की माइंस आवंटित करने के मामले में चार्जशीटेड आरोपी राज्य के तत्कालीन खनन निदेशक इंद्र देव पासवान ने गुरुवार को रांची में सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया।
उन्होंने सरेंडर करने के साथ ही जमानत याचिका भी दाखिल की, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें 50-50 हजार रुपए के दो निजी मुचलके और पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत दे दी। माइंस आवंटन का यह मामला वर्ष 2005 का है।
राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले के घाटकुरी में उषा मार्टिन लिमिटेड नामक कंपनी को 2005 में आयरन-ओर (लौह अयस्क) की माइंस आवंटित की गई थी। माइंस आवंटन की प्रक्रिया में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने के बाद सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की।
जांच एजेंसी की दिल्ली इकाई ने कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सितंबर 2016 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की, जिसमें झारखंड के खान विभाग के तत्कालीन सचिव आईएएस अरुण कुमार सिंह, विभाग के तत्कालीन निदेशक इंद्रदेव पासवान सहित कंपनी के प्रमोटरों को आरोपी बनाया गया था।
एफआईआर में कहा गया था कि खदान के आवंटन के लिए केंद्र सरकार को जो सिफारिश भेजी गई थी, उसमें राज्य सरकार की तरफ से अधिकारियों ने कथित रूप से उषा मार्टिन को माइंस आवंटित करने में पक्षपात किया था। कंपनी ने कथित तौर पर वादा किया था कि वह हाट गम्हरिया में स्थित अपने इस्पात संयंत्र में लौह अयस्क का उपयोग करेगी। कंपनी ने राज्य सरकार को एक अंडरटेकिंग भी दी थी।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि कंपनी बाद में यह कहते हुए इस बात से मुकर गई कि कैबिनेट नोट में इसका कोई विशेष जिक्र नहीं था। सीबीआई ने जांच पूरी करने के बाद जनवरी, 2023 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इस पर सीबीआई कोर्ट ने हाल में संज्ञान लिया है।