कोलकाता, 10 मार्च (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल की एक जिला अदालत ने रविवार को शेख शाहजहां की सीबीआई हिरासत चार दिन और बढ़ा दी। टीएमसी से निष्कासित शेख शाहजहां संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ पर हुए हमले के मुख्य आरोपी हैं।
शेख शाहजहं को बशीरहाट सब-डिवीजनल कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई के वकील ने अदालत में शाहजहां की हिरासत चार दिन और बढ़ाने मांग करते हुए याचिका दायर की।
सीबीआई के वकील ने अदालत को बताया कि जांच एजेंसी को शाहजहां की हिरासत सीमित अवधि के लिए मिली है, इसलिए उससे पूछताछ के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है।
जिला अदालत के न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद शेख शाहजहां की हिरासत बढ़ने को मंजूरी दे दी। अदालत में मौजूद शाहजहां की बेटी शबाना यास्मीन ने मीडियाकर्मियों से कहा कि उनके पिता निर्दोष हैं।
शबाना यास्मीन ने कहा, ”मेरे पिता निर्दोष हैं। उन्हें फँसाया गया है। मुझे यकीन है कि सच सही समय पर सामने आएगा। मामले की उचित जांच होनी चाहिए। हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि उनके पिता को किसने फंसाया है, तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया।”
शाहजहां के वकील ने अपने मुवक्किल की ओर से कोई जमानत याचिका दायर नहीं की। शाहजहां को 28 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन, बशीरहाट सब-डिवीजनल कोर्ट ने उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।
फिर उसे सीआईडी-पश्चिम बंगाल की हिरासत में स्थानांतरित कर दिया गया। 6 मार्च को शाहजहां की कस्टडी सीबीआई को मिल गई थी।



