तिरुवनंतपुरम, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस विधायक राहुल मामकूटाथिल की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। उन पर एक महिला के रेप और उसे गर्भपात के लिए मजबूर करने का आरोप है।
केस की सुनवाई बंद कमरे में तकरीबन 90 मिनट तक चली। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि चूंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को देखना है, इसलिए ऑर्डर उसी हिसाब से सुनाया जाएगा।
सुनवाई शुरू होने से पहले मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने कमरा खाली करा दिया। इस मामले ने राज्य में एक बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है।
ममकूटाथिल के वकील ने दलील दी कि शिकायत “उनके राजनीतिक करियर को बर्बाद करने के मकसद से की गई थी,” जिसमें सीपीआई(एम) और बीजेपी की मिलीभगत का आरोप लगाया गया।
उन्होंने कहा कि रिश्ता सहमति से हुआ था और दावा किया कि प्रेग्नेंसी का उनसे कोई लेना-देना नहीं था।
बचाव पक्ष ने कहा कि महिला ने खुद गर्भपात का विकल्प चुना था। यह भी बताया गया कि इस मामले का इस्तेमाल सबरीमाला गोल्ड स्मगलिंग विवाद से लोगों का ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया और अभियोजन पक्ष को एक और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
इस बीच, विशेष जांच दल ने कोर्ट को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कथित तौर पर गंभीर बातें शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, महिला के साथ कई बार रेप किया गया और उसे गर्भपात कराने की धमकी दी गई।
जांचकर्ताओं का कहना है कि उनके पास यौन उत्पीड़न और जबरदस्ती के आरोपों को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत हैं।
अभियोजन पक्ष ने जमानत देने के खिलाफ जोरदार दलील दी और जनता के प्रतिनिधि के तौर पर ममकूटाथिल के प्रभाव का उल्लेख किया। कहा गया कि अगर उन्हें रिहा किया गया, तो वह शिकायकर्ता को डरा धमका सकते हैं या फिर सारे सबूत नष्ट कर सकते हैं।
ममकूटाथिल के लिए ये उनके राजनीतिक अस्तित्व का सवाल बन गया है।
बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। सूत्रों का दावा है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को उन्हें (राहुल) हटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अगस्त में, जब यह मामला पहली बार सामने आया, तो पार्टी ने उनसे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद छीन लिया और सस्पेंड भी कर दिया। राहुल फरार हैं, और उनकी सरगर्मी से तलाश जारी है।
नेयट्टिनकारा जेएफसीएम कोर्ट में अपने गोपनीय बयान में, महिला ने यौन उत्पीड़न के कई मामलों की विस्तार से व्याख्या की है। उसने बताया है कि दो बार तिरुवनंतपुरम के एक फ्लैट में और बाद में पलक्कड़ में उसका रेप किया गया।
उसने आरोप लगाया कि राहुल ने मारपीट के वीडियो रिकॉर्ड किए। कथित तौर पर इनका इस्तेमाल उसे धमकाने के लिए किया गया, और बार-बार फोन पर उसे डराया-धमकाया भी गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, ममकूटाथिल के दोस्त जॉबी जोसेफ ने गर्भपात कराने की गोली पीड़ित को दी थी, इसलिए उसे इस मामले का सह-आरोपी बनाया गया है।

