Monday, June 1, 2026
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महाराष्ट्र: पुणे ग्रामीण में अवैध शराब प्रकरण में चार पुलिसकर्मी निलंबित

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पुणे, 1 जून (आईएएनएस)। पिंपरी-चिंचवड़ और पुणे शहर क्षेत्र में जहरीली हाथभट्टी शराब से हुई मौतों के मामले के बाद पुणे ग्रामीण पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध शराब बिक्री से जुड़े आरोपी के संपर्क में होने के आरोप में चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है।

पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 तथा महाराष्ट्र पुलिस (दंड व अपील) नियम 1956 के तहत यह कार्रवाई की है। इस मामले के मुख्य आरोपी राधेश्याम प्रजापती (निवासी उरुली कांचन) के संपर्क में होने की बात प्राथमिक जांच में सामने आई है। जांच के लिए बारामती विभाग के अपर पुलिस अधीक्षक को नियुक्त किया गया था। जांच में जिन चार पुलिसकर्मियों के आरोपी से संबंध पाए गए उनमें रामदास ज्ञानदेव जगताप (यवत पुलिस स्टेशन), सुभाष बलभीम डोईफोडे (दौंड उपविभागीय पुलिस कार्यालय), अजित शिवाजी काले (उरुली कांचन पुलिस स्टेशन) और सुमित नंदकुमार वाघ (उरुळी कांचन पुलिस स्टेशन) शामिल हैं।

प्राथमिक जांच में इन कर्मियों का आचरण संदिग्ध और अनुशासनहीन पाया गया है। इस कारण इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान इन सभी का मुख्यालय पुणे ग्रामीण पुलिस मुख्यालय निर्धारित किया गया है और बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही, गवाहों को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

निलंबित कर्मचारियों को नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता और अन्य देय भत्ते प्रदान किए जाएंगे। हालांकि, निलंबन अवधि में किसी भी प्रकार की निजी नौकरी या व्यवसाय करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और हर माह इसका लिखित प्रमाण देना अनिवार्य होगा। इस कार्रवाई से पुणे ग्रामीण पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और अवैध शराब के खिलाफ अभियान और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।