Sunday, July 12, 2026
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दिल्ली पुलिस ने कुख्यात स्नैचर को किया गिरफ्तार, लूट का माल बरामद

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नई दिल्ली, 27 जनवरी (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की नंद नगरी पुलिस ने एक कुख्यात स्नैचर को रंगे हाथों पकड़ा है और उसके पास से लूटा गया मोबाइल फोन बरामद किया है।

दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना सोमवार को गणतंत्र दिवस के दिन शाम लगभग 7:20 बजे की है। हेड कांस्टेबल गौरव शर्मा और कांस्टेबल पंकज नंद नगरी के ठेका मार्केट स्थित सीएनजी पंप के पास गश्त कर रहे थे, तभी उन्होंने एक व्यक्ति को जिला पार्क की ओर से भागते देखा। कुछ लोग उस व्यक्ति का पीछा कर रहे थे और ‘चोर-चोर’ चिल्ला रहे थे। हेड कांस्टेबल गौरव ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने साथी कांस्टेबल की सहायता से उस व्यक्ति को पकड़ लिया।

इसी बीच, मंडोली निवासी प्रिंस नाम का एक युवक पुलिस के पास पहुंचा और बताया कि जब वह बैंक कॉलोनी बस स्टैंड के पास भोपुरा बॉर्डर से ऑटो रिक्शा में यात्रा कर रहा था, तभी अचानक एक व्यक्ति उसके पास आया और उसने उसका मोबाइल फोन छीन लिया। आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। प्रिंस ने आरोपी से बरामद फोन की पहचान अपने मोबाइल फोन के रूप में की है।

इस क्रम में, पुलिस स्टेशन नंद नगरी में आरोपी के खिलाफ धारा 304(2)/317(2) बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की पहचान मुकुल के रूप में हुई है, जो पहले भी डकैती, हत्या के प्रयास और चोरी से संबंधित सात मामलों में संलिप्त पाया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रेप के दो मामलों में फरार चल रहे आरोपी करण डोलतानी (33) को गिरफ्तार किया है। करण मटियाला एक्सटेंशन का रहने वाला है। बिंदापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज दो अलग-अलग मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी।

पुलिस के मुताबिक, पहला मामला वर्ष 2016 का है। उस समय आरोपी ने अपने घर पर काम करने वाली घरेलू सहायिका की बेटी से रेप किया था। इस घटना के बाद बिंदापुर थाने में प्राथमिकी धारा 376 आईपीसी के तहत दर्ज हुई। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई। बाद में उसकी पत्नी की मेडिकल स्थिति के आधार पर उसे 28 दिनों के लिए अंतरिम जमानत मिली। जमानत की अवधि खत्म होने के बाद उसने सरेंडर नहीं किया और फरार हो गया।

दूसरा मामला वर्ष 2022 का है। आरोपी ने अपनी पत्नी की सहेली से दुष्कर्म किया, जिसमें अपहरण जैसी हरकतें भी शामिल थीं। बिंदापुर थाने में धारा 341, 342, 376 और 377 आईपीसी के तहत दर्ज हुई। आरोपी इस मामले में भी गिरफ्तारी से बचता रहा।