बेंगलुरु, 23 सितंबर (आईएएनएस)। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार को एक प्रशंसक (फैन) की हत्या के मामले में जेल में बंद कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन की जमानत याचिका पर सुनवाई 27 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है, जबकि इसी मामले में दर्शन की मित्र पवित्रा गौड़ा की जमानत याचिका पर 25 सितंबर को सुनवाई होगी।
इस बीच कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैन की हत्या मामले में गिरफ्तार किए एक अन्य आरोपी केशवमूर्ति को जमानत दे दी है। इस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
जस्टिस एस. विश्वजीत शेट्टी की अध्यक्षता वाली पीठ ने आरोपी केशवमूर्ति को जमानत देने का आदेश पारित किया। फिलहाल वह तुमकुरु जेल में बंद है।
आरोपी केशवमूर्ति ने 10 जून को पुलिस के सामने सरेंडर किया था। आरोप है कि उसने तीन अन्य लोगों की मदद से रेणुका स्वामी की हत्या की थी। उस पर झूठा कबूलनामा देने के लिए पांच लाख रुपये लेने का आरोप है।
केशवमूर्ति ने कथित तौर पर उस शेड में पैसे लिए थे, जहां रेणुका स्वामी को प्रताड़ित किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के सामने सरेंडर करने के बाद आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस पूछताछ में उसने दर्शन और उसकी साथी पवित्रा गौड़ा और अन्य आरोपियों के नामों का खुलासा किया था।
आरोपी की ओर से कोर्ट में पेश वकील रंगनाथ रेड्डी ने कहा था कि केशवमूर्ति पर इस मामले में हत्या का आरोप नहीं है। उन पर हत्या के बाद सबूत नष्ट करने का आरोप है। वकील ने यह भी कहा कि आरोपपत्र के अनुसार, आरोपी पर जमानती अपराध है।
पीठ ने कहा कि इस केस में जमानत आदेश मामले के अन्य आरोपियों पर लागू नहीं होगा। इस बीच, पुलिस ने कहा कि चूंकि आरोपी नंबर 15 और 17 पर भी यही आरोप हैं, इसलिए उनकी जमानत याचिकाओं पर भी कोर्ट विचार करेगी।
ज्ञात हो कि नौ जून को रेणुका स्वामी को चित्रदुर्ग से अगवा कर बेंगलुरु लाया गया, जहां उसे पट्टनगेरे के एक शेड में बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान उसके साथ मारपीट की गई। बाद में उसकी हत्या कर शव को एक नाले में फेंक दिया गया।
इस घटना के बाद पुलिस ने 11 जून की सुबह दर्शन और उनकी साथी पवित्रा गौड़ा समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया था। सभी आरोपी फिलहाल जेल में बंद है।