निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत कोटा पर हरियाणा सरकार की अपील की जांच करने को सुप्रीम कोर्ट सहमत

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नई दिल्ली, 5 फरवरी (आईएएनएस) । सुप्रीम कोर्ट सोमवार को स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले राज्य सरकार के कानून को रद्द करने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार द्वारा दायर याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया।

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता से कहा कि शीर्ष अदालत जल्द ही अंतिम निपटान के लिए विशेष अनुमति याचिका पर विचार करेगी।

हालांकि पीठ ने उच्च न्यायालय के नवंबर 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के एसजी मेहता के अनुरोध को ठुकरा दिया।

इसमें कहा गया है कि प्रथमदृष्टया किसी क़ानून की संवैधानिकता का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि उच्च न्यायालय के एक फैसले में इसे संविधान से परे माना गया है।

एक संक्षिप्त सुनवाई में, मेहता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का निर्णय उचित नहीं था और उन्होंने शीर्ष अदालत से शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया।

शीर्ष अदालत ने एसजी मेहता को आश्वासन दिया कि इस मामले पर जुलाई 2024 तक अस्थायी रूप से फैसला किया जाएगा।

विभिन्न औद्योगिक संघों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में सकल मासिक वेतन 30 हजार रुपये तक की सीमा के साथ स्थानीय युवाओं के लिए तीन-चौथाई आरक्षण की परिकल्पना करने वाले 2020 हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम को रद्द कर दिया था।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि विवादित अधिनियम संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त निजी नियोक्ताओं के व्यवसाय और व्यापार को जारी रखने के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता है।

कानून के अनुसार, हरियाणा में सभी दुकानें, शोरूम और उद्योग, जिनमें 10 से अधिक लोग कार्यरत हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि उनके 75 प्रतिशत कर्मचारी स्थानीय हों। आरक्षण कानून 10 साल के लिए लागू था।

भाजपा के गठबंधन सहयोगी, दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) द्वारा किए गए प्रमुख चुनावी वादों में से एक को पूरा करते हुए, हरियाणा सरकार ने विवादास्पद कानून को 15 जनवरी, 2022 से लागू कर दिया।

स्थानीय उद्योगपतियों ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार का कानून उद्योगों के हित में नहीं है और इससे उद्योगों को हरियाणा से राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे निकटवर्ती राज्यों में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।