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‘अफवाहों पर विश्वास न करें, सच की जीत होगी’, एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल पर बोले सीएम सुवेंदु अधिकारी

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कोलकाता, 27 सितंबर (आईएएनएस)। ‘द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026’ को लेकर चल रही मीडिया रिपोर्ट्स पर पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने प्रतिक्रिया दी है। पीआईबी फैक्ट चेक को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अफवाहों पर विश्वास न करें। सच की ही जीत होगी।

मुख्यमंत्री ने पीआईबी के उस फैक्ट चेक पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें बताया गया कि राष्ट्रपति द्वारा ‘द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026’ को वापस नहीं भेजा गया है, बल्कि यह विचाराधीन है।

सीएम ने कहा कि राजनीतिक विरोधियों और निहित स्वार्थ वाले कुछ लोग जानबूझकर फर्जी खबरें और भ्रामक दावे फैला रहे हैं।

उन्होंने लिखा, “बेबुनियाद प्रचार और दुर्भावनापूर्ण अफवाहों का सच सामने आया। कुछ राजनीतिक विरोधियों और अपने फायदे के लिए काम करने वाले लोगों का एक वर्ग जानबूझकर झूठी खबरें और गुमराह करने वाली बातें फैला रहा है। वे दावा कर रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति ने ‘पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक, 2026’ को लौटा दिया है। बिना पुष्टि वाली अफवाहों पर विश्वास न करें। सच की ही जीत होगी।”

राज्य सरकार इससे पहले भी राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित विधेयक लौटाए जाने से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स को आधारहीन बता चुकी है। सरकार का कहना है कि बिल अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

इससे पहले पीआईबी फैक्ट चेक ने भी उन मीडिया रिपोर्ट्स को भ्रामक और गलत बताया, जिनमें दावा किया गया था कि राष्ट्रपति ने पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्तावित बिल को पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया है।

दिए गए आधिकारिक स्पष्टीकरण के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि बिल अभी परीक्षण की प्रक्रिया में है।

राज्य सरकार ने भी कहा है कि उसे बिल वापस किए जाने से संबंधित कोई सूचना नहीं मिली है और प्रस्तावित कानून अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने प्रस्तावित ‘द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026’ को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि विधेयक का एक प्रावधान केंद्रीय नारकोटिक्स कानून से ओवरलैप कर सकता है।

हालांकि, बाद में राष्ट्रपति द्वारा बिल लौटाए जाने के दावे का राज्य सरकार ने खंडन किया और इसे आधारहीन बताया।