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सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका, चुनाव आयोग के कामों को लेकर न्यायिक जांच की मांग

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नई दिल्ली, 28 सितंबर (आईएएनएस)। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक और याचिका दाखिल की गई, भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य करने के तरीकों और रिकॉर्ड की न्यायिक या एसआईटी जांच की मांग की गई है।

राकेश कुमार सिंह उर्फ ​​राकेश सिंह नाम के व्यक्ति ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कई सदस्यों वाली संस्था के तौर पर पोल पैनल को मिली शक्तियों का इस्तेमाल, संविधान के आर्टिकल 324 और 2023 एक्ट के सेक्शन 18 के तहत तय सामूहिक फैसले लेने की प्रक्रिया का पालन किए बिना किया गया।

याचिका में फॉर्म-6 में जुलाई 2026 में किए गए बदलाव और कुछ दूसरी कार्रवाइयों को रद्द करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि अगर रिकॉर्ड में बिना इजाजत के फैसले लेने का खुलासा होता है तो न्यायिक आयोग या एसआईटी से जांच कराई जाए।

याचिका में इससे संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने, फॉर्म-6 में और बड़े बदलावों पर रोक लगाने,और मुख्य चुनाव आयोग (सीईसी) को कार्रवाई पेंडिंग रहने तक अपने काम करने से रोकने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि ‘मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023’ के अनुसार, ईसीआई का कामकाज जहां तक ​​संभव हो, आम सहमति से किया जाना चाहिए। और अगर किसी मामले पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की राय अलग-अलग होती है, तो उस मामले का फैसला बहुमत की राय के आधार पर किया जाए।

याचिका में यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत की गई सभी कार्रवाइयां, फैसले, निर्देश और उससे जुड़े उपाय शुरू से ही शून्य और बिना कानूनी अधिकार के माने जाएं।