नई दिल्ली, 29 सितंबर (आईएएनएस)। चलती बस में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। यह मामला कश्मीरी गेट मेट्रो थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां पीड़िता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी।
पुलिस के मुताबिक, नाबालिग पीड़िता ग्रेटर नोएडा से बस में सवार हुई थी। आरोप है कि मैनपुरी से दिल्ली आ रही बस में चालक और परिचालक ने उसके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद पीड़िता को दिल्ली के आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास बस से बाहर फेंक दिया गया।
मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने बस चालक कुलदीप और परिचालक संदीप के खिलाफ करीब 400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
जांच एजेंसी ने चार्जशीट में 50 सरकारी गवाहों के बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट को भी शामिल किया है। अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए मामले में आगे की सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
पुलिस का कहना है कि मामले में जुटाए गए साक्ष्यों, गवाहों के बयान और वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं, अदालत में अब मामले की सुनवाई के दौरान आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
दरअसल, यह घटना 4 अगस्त को परी चौक के पास हुई थी। पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया कि दोनों आरोपियों ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वाली है। पुलिस ने बताया कि पढ़ाई को लेकर मां की डांट के बाद वह परिवार को बिना बताए घर से निकल गई थी। वह नोएडा के सेक्टर 63 जा रही थी, जहां उसका चचेरा भाई रहता है। इसी बीच नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ था।
