गौतमबुद्धनगर, 21 अप्रैल (आईएएनएस)। स्विमिंग पूल (तरणताल) और जिमों के संचालन को सुरक्षित एवं मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए जनपद में प्रशासन द्वारा व्यापक जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक 30 जिम और तरणतालों का निरीक्षण किया जा चुका है, जिसमें कई स्थानों पर गंभीर खामियां सामने आई हैं।
तरणताल/जिम तकनीकी समिति के अध्यक्ष एवं डिप्टी कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि निरीक्षण के दौरान 8 स्थानों पर स्विमिंग पूल और जिमों में आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन नहीं पाया गया। इसके चलते संबंधित संचालकों को नोटिस जारी कर दिया गया है और अग्रिम आदेशों तक इन सभी संस्थानों का संचालन बंद करवा दिया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जब तक संचालक निर्धारित मानकों के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक उन्हें दोबारा संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि स्विमिंग पूल के संचालन के लिए कई सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है। इनमें कोड ऑफ सेफ्टी प्रमाण पत्र, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, सीसीटीवी कैमरे, प्रशिक्षित लाइफगार्ड, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, अग्निशमन प्रमाण पत्र, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट और पानी की पीएच जांच रिपोर्ट जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं।
इसके अलावा, पूल परिसर में गहराई के संकेत, खुरदुरी टाइल्स, आगंतुक रजिस्टर तथा नजदीकी अस्पताल और थाना के संपर्क नंबर भी प्रदर्शित होना जरूरी है। वहीं, जिम संचालन के लिए भी कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिम में सीसीटीवी कैमरे, प्रशिक्षित ट्रेनर, अग्निशमन प्रमाण पत्र, अलग-अलग चेंजिंग रूम, मशीनों की सूची, ऑक्सीजन सिलेंडर और आपातकालीन सुविधाएं अनिवार्य हैं। साथ ही जिम में किसी भी प्रकार के सप्लीमेंट या दवाइयों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे निरीक्षण अभियान जारी रहेंगे और किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य जनसुरक्षा सुनिश्चित करना और फिटनेस केंद्रों में सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है।

