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ओडिशा: रिश्वतखोरी मामले में विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी गिरफ्तार

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भुवनेश्वर, 2 नवंबर (आईएएनएस)। ओडिशा सतर्कता विभाग ने सोमवार को अनुगोला में एक भूमि विस्थापित से 84.62 लाख रुपए के भूमि अधिग्रहण मुआवजे की राशि जारी करने के बदले में 3.10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एक विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ा।

ओडिशा सतर्कता विभाग के आधिकारिक बयान के अनुसार, आरोपी अधिकारी अजय कुमार गरानाइक वर्तमान में संबलपुर में संबलपुर-तालचर दोहरीकरण रेल लाइन परियोजना के विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी के पद पर तैनात हैं। एजेंसी ने आगे बताया कि गरानाइक को ओडिशा सतर्कता विभाग ने कुछ ही समय पहले भूस्वामी (शिकायतकर्ता) से कथित तौर पर 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

यह रिश्वत कथित तौर पर 84.62 लाख रुपए की राशि जारी कराने में सुविधा प्रदान करने के बदले में मांगी गई थी। प्रस्तावित तीसरी रेलवे लाइन परियोजना के संबंध में भूमि अधिग्रहण मुआवजे के रूप में 84,62,288 रुपए और भूस्वामी के आगे के मुआवजे के दावों पर अनुकूल विचार करने का आश्वासन देने के लिए।

ओडिशा सतर्कता विभाग ने बताया कि गरनाइक ने शिकायतकर्ता से 5.10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। उसने कुछ दिन पहले, 27 अक्टूबर को 2 लाख रुपए प्राप्त किए और शेष 3.10 लाख रुपए तुरंत देने की मांग की। गरनाइक ने शिकायतकर्ता भूस्वामी को धमकी भी दी कि जब तक उसे शेष 3.10 लाख रुपए रिश्वत के रूप में नहीं दिए जाते, वह तीसरी रेलवे लाइन परियोजना के लिए उसके भविष्य के भूमि अधिग्रहण में बाधा उत्पन्न करेगा।

गरनाइक की जिद और धमकियों से शिकायतकर्ता नाराज हो गया और कोई अन्य विकल्प न देखकर उसने गरनाइक द्वारा किए गए उत्पीड़न का पूरा मामला सतर्कता अधिकारियों को सौंप दिया।

शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ओडिशा सतर्कता विभाग की एक टीम ने सोमवार को अनुगोला स्थित बीएड कॉलेज के पास शिकायतकर्ता से रिश्वत की शेष राशि 3.10 लाख रुपए लेते हुए गरनाइक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गरनाइक के पास से रिश्वत की 3,10,000 रुपए की राशि भी बरामद कर ली गई है।

सफल गिरफ्तारी के बाद, गरनाइक से जुड़े तीन स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि उन पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का संदेह है।

इस संबंध में, संबलपुर सतर्कता पुलिस स्टेशन में 1 नवंबर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 की धारा 7 के तहत मामला (20/26) दर्ज किया गया है। ओडिशा सतर्कता विभाग ने बताया कि आरोपी गरनाइक के खिलाफ जांच जारी है और इसके पूरा होने पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।