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2022 टेरर फंडिंग मामले में एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी को घोषित अपराधी करार दिया

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जम्मू, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। जम्मू की एक विशेष एनआईए अदालत ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के रहने वाले पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी को ‘घोषित अपराधी’ करार दिया।

अधिकारियों ने बताया कि एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 2022 के टेरर फंडिंग मामले में पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादी मुश्ताक अहमद मीर को ‘घोषित अपराधी’ करार दिया है।

स्पेशल कोर्ट ने मीर को अल-हुदा एजुकेशन ट्रस्ट (एएचईटी) और प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (जम्मू-कश्मीर) की गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़े होने के कारण घोषित अपराधी करार दिया।

राजौरी जिले की दरहाल तहसील के थानामंग गांव का रहने वाला मीर, 1995-96 में आतंकवाद में शामिल होने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) पार कर गया था।

माना जाता है कि वह अभी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से अपनी गतिविधियां चला रहा है।

जम्मू में एनआईए की स्पेशल कोर्ट को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट की धारा 11 के तहत जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खास अपराधों की सुनवाई के लिए नियुक्त किया गया है।

जज प्रेम सागर जम्मू की एनआईए स्पेशल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी हैं।

इस स्पेशल कोर्ट को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन एस.ओ. 4697(ई) के जरिए नियुक्त किया था।

कोर्ट ने 2026 के दौरान कई अहम आदेश, फैसले और जमानत याचिकाएं खारिज करने जैसे कदम उठाए हैं। कुछ अहम आदेशों/फैसलों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से काम कर रहे पुंछ के रहने वाले नजीर हुसैन को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 के तहत घोषित अपराधी करार देना शामिल है। हुसैन सीमा पार से आतंकवाद और ग्रेनेड तस्करी की साजिश में मुख्य आरोपी है।

एक अन्य अहम आदेश में, कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी गंभीर चिंताओं का हवाला देते हुए यूएपीए के एक पुराने मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी।

पुलवामा आतंकी हमले की साजिश के मामले (अगस्त/सितंबर 2026) में, स्पेशल जज ने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के आरोपियों की कई अंतरिम और नियमित जमानत अर्जियां खारिज कर दीं। सुंजवान आतंकी हमले के मामले में, कोर्ट ने (अगस्त 2026 में) आरोपी शफीक अहमद शेख को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसने अपनी बहन की शादी में शामिल होने की गुजारिश की थी। इसके बजाय, कोर्ट ने उसे कोट भलवाल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शादी की रस्म देखने की इजाजत दी।

सितंबर में, स्पेशल कोर्ट ने गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 33(1) के तहत आरोपी फयाज अहमद मीर की संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया। जब्त की गई संपत्तियों में बारामूला के बुमहामा गांव में रिहायशी जमीन, कमर्शियल दुकानें और खेती की जमीन शामिल है।