Saturday, August 22, 2026
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हैदराबाद कार हादसे पर सांसद लिंगमानेनी रमेश का बयान, कहा- कानून पर पूरा भरोसा, जांच में पूरा सहयोग करेंगे

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हैदराबाद, 21 अगस्त (आईएएनएस)। हैदराबाद में 16 अगस्त को हुए सड़क हादसे में एक युवती की मौत के मामले में जनसेना के राज्यसभा सांसद लिंगमानेनी रमेश ने पहली बार सार्वजनिक बयान जारी किया है। उन्होंने घटना को बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मृतका के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि उनकी पूरी परिवार इस कठिन समय में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है।

लिंगमानेनी रमेश ने कहा कि इस हादसे में एक युवा महिला की जान चली गई, जो बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि उनकी और उनके परिवार की ओर से मृतका के परिजनों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

सांसद ने लोगों से मामले में जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालने की अपील की। उन्होंने कहा कि हादसे की परिस्थितियों को लेकर किसी भी तरह की अटकलें लगाने या पूर्वाग्रह बनाने से बचना चाहिए और जांच एजेंसियों को तथ्य सामने लाने का अवसर दिया जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि हादसे के तुरंत बाद उनके बेटे संजुश (कार चालाक) ने घायल युवती को बिना देरी किए अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने स्वयं पुलिस को दुर्घटना की जानकारी दी और आवश्यक सभी विवरण उपलब्ध कराए। रमेश ने कहा कि मामले में विधिवत केस दर्ज किया गया और उनके बेटे के तीन अलग-अलग मेडिकल परीक्षण किए गए, जिनकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है।

सांसद ने कहा कि उनके बेटे ने जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग दिया है और आगे भी देता रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की गई है और न ही कानूनी प्रक्रिया से बचने का कोई प्रयास किया गया है।

उन्होंने कहा, “हमें कानून पर पूरा विश्वास है। मेरे बेटे ने अधिकारियों द्वारा निर्धारित हर प्रक्रिया का पालन किया है।”

लिंगमानेनी रमेश ने यह भी कहा कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में वह पुलिस और जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के जरिए सच्चाई सामने आएगी।

गौरतलब है कि 16 अगस्त को हैदराबाद के माधापुर इलाके में सड़क पार कर रही 26 वर्षीय भारती मुखी की एक लग्जरी कार की चपेट में आने से मौत हो गई थी। भारती इनऑर्बिट मॉल स्थित एक स्टोर में सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत थीं।

मामले में साइबराबाद पुलिस ने 21 वर्षीय लिंगमानेनी संजुश के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि, आरोपी को गिरफ्तार नहीं किए जाने पर सवाल उठने के बाद पुलिस ने स्पष्ट किया था कि उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर तत्काल गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं पाई गई। पुलिस के अनुसार मेडिकल परीक्षणों में शराब या नशीले पदार्थों के सेवन की पुष्टि नहीं हुई है और जांच अभी जारी है।