महाराष्ट्र: अमरावती में 2 करोड़ के मादक पदार्थ नष्ट, पुलिस की बड़ी कार्रवाई

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अमरावती, 2 मई (आईएएनएस)। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 करोड़ 3 लाख 75 हजार रुपए का जब्त माल शनिवार को नागपुर जाकर नष्ट किया है।

एनडीपीएस कानून के तहत दर्ज 58 मामलों में 368 किलो गांजा, 1.551 किलो चरस और 1.253 किलो एमडी शामिल था।

यह पूरा माल नागपुर जिले के बुटीबोरी एमआईडीसी स्थित महाराष्ट्र एनवायरो पावर लिमिटेड में इंसीनेटर की मदद से जलाकर नष्ट किया गया।

न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ड्रग डिस्पोजल कमेटी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस अधिकारी, उत्पाद शुल्क विभाग के प्रतिनिधि और पंचों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई।

वहीं, एनसीबी के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि अहमदाबाद की विशेष एनडीपीएस अदालत ने राजस्थान के एक व्यक्ति को 185 ग्राम 4-मेथिलएथकैथिनोन (4-एमईसी) की अंतरराज्यीय तस्करी के मामले में 15 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह एक मनोरोगी पदार्थ है जिसे ‘डिजाइनर ड्रग’ के नाम से भी जाना जाता है।

एनसीबी के एक बयान के अनुसार अहमदाबाद स्थित सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट ने राजस्थान के प्रतापगढ़ निवासी दशरथ सिंह को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत दोषी पाया और उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

एनसीबी ने बताया कि विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर अहमदाबाद जोनल यूनिट के अधिकारियों ने 30 जनवरी, 2023 को दशरथ सिंह को उस समय गिरफ्तार किया जब वह मंदसौर से अहमदाबाद जा रही बस चला रहा था। यह गिरफ्तारी बोर्डी मिल कंपाउंड पार्किंग, हीराभाई मार्केट, कांकरिया रोड, अहमदाबाद में हुई।

एनसीबी ने बताया कि तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 185 ग्राम 4-मेथिलएथकैथिनोन (4-एमईसी) बरामद किया गया। आरोपी को उसी दिन औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।

जांच पूरी होने पर एनसीबी ने 25 जुलाई, 2023 को अहमदाबाद के सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट में एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी), 22(सी) और 29 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दाखिल किया।

एनसीबी ने कहा कि 4-मेथिलएथकैथिनोन (4-एमईसी) एक कृत्रिम उत्तेजक पदार्थ है जो नए मनोसक्रिय पदार्थों (कैथिनोन व्युत्पन्न) की श्रेणी में आता है, जिसे आमतौर पर ‘डिजाइनर ड्रग्स’ कहा जाता है।