भुवनेश्वर, 13 फरवरी (आईएएनएस)। ओडिशा के बालासोर जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को अपनी दूसरी पत्नी की तेजाब से हत्या करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई।
दोषी की पहचान चंदन कुमार राणा के रूप में हुई है, जो बालासोर जिले के नीलगिरी पुलिस थाना क्षेत्र के संतरागड़िया गांव का निवासी है।
विशेष लोक अभियोजक सुललित कर ने बताया कि आरोपी राणा की पहले से ही शादी थी और उसने उसी जिले के सहदेवखुंटा पुलिस थाना क्षेत्र के भींपुरा गांव की रहने वाली बनिता सिंह से भी शादी की थी। उसकी पहली शादी से दो बच्चे हैं। इसके बावजूद, उसने पीड़िता को अपने पहले से चल रहे विवाह के बारे में बताए बिना उसे फंसाया और उससे संबंध स्थापित किए।
सुललित कर ने आगे बताया कि आरोपी ने 19 दिसंबर 2022 को बालासोर जिले के नुगांव स्थित एक मंदिर में पीड़िता से विवाह किया था। कुछ दिनों बाद, पीड़िता बनिता को कुछ सूत्रों से राणा के पिछले विवाह के बारे में चौंकाने वाली जानकारी मिली। बाद में, उसने जनवरी 2023 में सहदेवखुंटा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उसने राणा पर अपने पहले विवाह को छिपाकर धोखा देने का आरोप लगाया।
पुलिस के हस्तक्षेप के बाद, पीड़िता और आरोपी दोनों ने अपने परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में यह समझौता किया कि वे अब पति-पत्नी नहीं हैं और अपने-अपने माता-पिता के घर में रहेंगे।
इसी बीच, पीड़िता का विवाह उसके परिवार वालों ने किसी और से तय कर दिया। 20 फरवरी, 2023 को, खबर सुनकर क्रोधित राणा तेजाब की बोतल लेकर बनिता के घर पहुंचा और पीड़िता से झगड़ा करते हुए उसे शादी न करने की धमकी दी। बाद में उसने बनिता पर तेजाब फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जल गई।
घर में मौजूद पीड़िता की बहन और उसके दो बच्चे भी तेजाब हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत बालासोर के जिला मुख्यालय अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बनिता की हालत तेजी से बिगड़ने पर उसे कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर कर दिया। 26 फरवरी, 2023 को इलाज के दौरान बनिता ने दम तोड़ दिया।
अस्पताल में पुलिस को दिए गए पीड़ित के मृत्युपूर्व बयान, गवाहों के बयानों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर, अदालत ने शुक्रवार को राणा को इस अपराध का दोषी ठहराया और इसे दुर्लभतम अपराध बताते हुए उसे मौत की सजा सुनाई।

