‘संपत्ति’ बेचने के मामले में फंसे केरल पुलिस प्रमुख, कोर्ट ने दिए कुर्की के आदेश

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तिरुवनंतपुरम, 1 जुलाई (आईएएनएस)। केरल सरकार ने राज्य पुलिस प्रमुख शेख दरवेश साहेब का कार्यकाल जून 2025 तक बढ़ा दिया। इस फैसले के कुछ ही दिनों बाद कोर्ट ने एक शिकायत के बाद उनकी पत्नी के स्वामित्व वाली संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया।

यह मामला पिछले वर्ष जून में साहेब की पत्नी और उमर शरीफ द्वारा किये गए संपत्ति की बिक्री के समझौते से संबंधित है।

समझौते के अनुसार शहर में साहेब की पत्नी की 10.8 सेंट जमीन शेरिफ को 74 लाख रुपये में बेचने की डील हुई थी।

शरीफ ने मीडिया को बताया कि उन्होंने जमीन के लिए पहले 15 लाख रुपये और बाद में 10 लाख रुपये का भुगतान किया और फिर एसपीसी के कार्यालय में साहेब को 5 लाख रुपये सौंप दिए।

शेरिफ ने बताया, ”मैंने जब जमीन के मूल दस्तावेज मांगे तो मुझे पता चला कि उन्होंने इसे पहले ही एक कमर्शियल बैंक के पास गिरवी रखा हुआ है। फिर जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे अब जमीन में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं चाहता हूं कि मैंने आपको जो रकम दी है वह मुझे वापस कर दें, तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह तभी रकम लौटा सकते है जब वह इसे किसी और व्यक्ति को बेच देंगे।”

उन्होंने कहा कि उनके बार-बार कहने के बाद भी उनकी बात न सुने जाने पर मैंने कोर्ट का रुख किया। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने का फैसला किया और आदेश दिया कि जब पैसा वापस आ जाएगा, तो कुर्की हटा ली जाएगी।

वहीं इस मामले में साहेब यह दावा करते दिखे कि अग्रिम राशि का भुगतान करने के बाद, शेरिफ ने संपत्ति में एक दीवार खड़ी कर दी और बाद में शेष राशि का भुगतान नहीं किया।

राज्य पुलिस प्रमुख ने कहा कि वह कानूनी रूप से मामला लड़ेंगे।