चेन्नई, 12 अगस्त (आईएएनएस)। मद्रास हाई कोर्ट ने कन्याकुमारी जिले के कोलाचेल निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक थारागाई कथबर्ट की जीत को चुनौती देने वाली एक चुनावी याचिका खारिज कर दी है।
हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार थारागाई कथबर्ट ने कोलाचेल विधानसभा क्षेत्र से 62,210 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। सीपीआईए (एमएल) की ओर से इस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले एस.एम. एंथनी मुथु ने उनकी जीत को चुनौती देते हुए मद्रास हाई कोर्ट में एक चुनावी याचिका दायर की थी।
जब यह मामला जस्टिस भरथा चक्रवर्ती के सामने सुनवाई के लिए आया, तो एंथनी मुथु की ओर से पेश वकील पी.टी. पेरुमल ने तर्क दिया कि वोटों की गिनती के दौरान अनियमितताएं हुई थीं और उन्होंने आठ मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग की।
कांग्रेस विधायक थारागाई कथबर्ट की ओर से पेश वकील नर्मदा संपत ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता वीवीपैट पर्चियों की दोबारा गिनती की मांग नहीं कर सकता, क्योंकि वह सात दिनों के भीतर आवेदन करने में विफल रहा था। उन्होंने आगे कहा कि चुनावी याचिका केवल अनुमानों के आधार पर दायर की गई थी और इसलिए इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।
विधायक की ओर से दिए गए तर्कों को स्वीकार करते हुए जस्टिस भरथा चक्रवर्ती ने एंथनी मुथु द्वारा दायर चुनावी याचिका को खारिज कर दिया।
इसके पहले 7 अगस्त को मद्रास हाईकोर्ट ने हॉर्स ट्रेडिंग मामले में एक और आरोपी कृष्णन को जमानत दी थी। ट्रिपलिकेन पुलिस ने हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए उथंगराई निर्वाचन क्षेत्र के थवेका विधायक इलैयाराजा को प्रभावित करने की कोशिश के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में पूर्व डीएमके मंत्री सेंथिल बालाजी और उनके भाई अशोक कुमार को पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी थी।
मद्रास हाईकोर्ट ने ट्रिपलिकेन पुलिस की जांच पर रोक लगा दी है। रोक के दौरान गिरफ्तार आरोपियों में से एक कृष्णन ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस जी.के. इलंथिरायण ने याचिका को मंजूरी दी और कृष्णन को जमानत दे दी थी। इस आदेश के साथ हॉर्स ट्रेडिंग मामले में गिरफ्तार सभी 14 लोग अब जमानत पर रिहा हो चुके हैं।

