हाईकोर्ट ने स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में मीडिया पर रोक लगाने की मांग की खारिज

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नई दिल्ली, 31 मई (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में मीडिया में खबरे प्रसारित करने से रोकने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में मामले में मालीवाल का नाम और केस की विषय-वस्तु का खुलासा करने से रोकने की मांग की गई थी।

वकील संसार पाल सिंह ने मालीवाल की पहचान का कथित तौर पर खुलासा करने के लिए मीडिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को 13 मई को मालीवाल पर हमले के सिलसिले में 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की आलोचना करते हुए कहा कि याचिका के पीछे राजनीतिक मंशा है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता के जनहित याचिका दायर करने के अधिकार पर सवाल उठाया। कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि पीड़ित मालीवाल खुद इस मामले के बारे में मीडिया चैनलों से बात कर रही हैं।

पीठ ने टिप्पणी की, “इस याचिका में राजनीतिक रंग है। यह बहुत स्पष्ट है। आपने केवल प्रचार के लिए याचिका दायर की है।”

इन टिप्पणियों के बाद सिंह ने याचिका वापस लेने का फैसला किया।